नई दिल्ली : कोरोना महामारी के चलते कारोबार, उद्योग- धंधों और आम लोगों पर पड़ रहे विपरीत असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई राहतों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के जरिये इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।
देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।
मार्च, अप्रैल और मई 2020 के GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है।
वित्तमंत्री ने व्यापारियों को राहत देते हुए बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वालों पर 15 दिन में कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। 15 दिन बाद सिर्फ 9% लगाया जाएगा.
अगली दो तिमाहियों तक कंपनियों को अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड डिफॉल्ट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अगले 3 महीने तक एटीएम से चार बार से ज़्यादा पैसा निकालने पर लगा सरचार्ज हटाया। सभी बैंकों ने खाते में न्यूनतम रकम रखने का नियम फिलहाल खत्म किया।
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढाकर 30 जून की गई
Last Updated: March 24, 2020 " 01:43 pm"
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