इंदौर जिले में खंडवा रोड पर दिन में भार वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

  
Last Updated:  July 23, 2022 " 06:53 pm"

इंदौर : यूपी के हाथरस में ग्वालियर के 6 कावड़ यात्रियों की डंपर से कुचलकर हुई मौत के दर्दनाक हादसे को देखते हुए मप्र सरकार अलर्ट हो गई है। प्रदेश में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर जिले में खंडवा रोड पर ट्रक एवं भार वाहनों के आवागमन को दिन के समय प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक एवं भार वाहक वाहनो का सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

इन वाहनों को प्रतिबंध से रहेगी छूट।

इस प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे नगर निगम के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी- पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी लाने – ले जाने वाले वाहन और यात्री बसें मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबंध केवल भार वाहक वाहनों के लिए है। शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन यथावत चलते रहेंगे।

बता दें कि कुछ समय पूर्व बीजेपी नेता गोपीकृष्ण नेमा ने भी संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा से मिलकर खंडवा रोड पर श्रावण माह में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग की थी। श्री नेमा ने खंडवा रोड पर भार वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

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