इंदौर जिले में ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ आदेश लागू

  
Last Updated:  August 1, 2025 " 08:38 pm"

हेलमेट नहीं पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों को नहीं दिया जा रहा पेट्रोल।

कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किए जाने पर एक पेट्रोल पंप सील।

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा “नो हेलमेट – नो पेट्रोल” के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश शुक्रवार से इंदौर जिले में लागू हो गया है। जिला व पुलिस प्रशासन इस आदेश का पालन करवाने में जुट गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया।

कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश के प्रभावी अनुपालन हेतु संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण दल गठित किए हैं, जो जिले भर के पेट्रोल पंपों की निगरानी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान यदि कोई पंप दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल देते पाया जाता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम अरंडिया स्थित एक पेट्रोल पंप को आदेश के उल्लंघन के चलते मौके पर ही सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एसडीएम कनाडिया ओमनारायण बड़कुल के निर्देशन में की गई।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिले में सभी पेट्रोल पंपों पर यह आदेश अनिवार्य रूप से लागू रहेगा तथा इसके उल्लंघन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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