उच्च न्यायालय में 09 मार्च को लगेगी नेशनल लोक अदालत

  
Last Updated:  March 3, 2024 " 10:17 pm"

इंदौर : उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर में 09 मार्च 2024 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में लंबित/प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से कराए जाएंगे।

सहायक आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय श्रीमती रेखा सचदेव ने बताया कि इंदौर संभाग के सभी ।कलेक्टर्स एवं समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि लोक अदालत में यूनिराकरण योग्य मामलों की सूची बनाकर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में 05 मार्च 2024 तक प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनमें अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा मृत्यु हो गई हो, ऐसे अपीलीय प्रकरण जिनमें विभाग द्वारा अपीलार्थी की सुनवाई की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जा चुका हो तथा प्रकरण उच्च न्यायालय में शासन पक्ष में निराकृत किया जा चुका हो, ऐसे अवमानना प्रकरण जिनमें शासन द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार पालन की कार्रवाई कर ली गई है, ऐसे प्रकरण जिनमें अभ्यावेदन शासन द्वारा निराकृत किया जा चुका हो या अन्य ऐसे कोई मामले जो विभाग लोक अदालत से निराकृत हो सकते हों की सूची बनाकर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में 05 मार्च 2024 तक प्रस्तुत की जाने का अनुरोध किया गया है।

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