उपचुनाव पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, चुनाव आयोग को नोटिस जारी

  
Last Updated:  August 24, 2021 " 03:03 pm"

इंदौर : प्रदेश में एक लोकसभा व तीन विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को रोके जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका में मांग की गयी है कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद चुनाव कराए जाए। चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है। जिसमें प्रदेश की एक लोकसभा व तीन विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव कराए जाने को चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई थी कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आयोजन, कोरोना की
तीसरी लहर समाप्त होने पर कराए जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ संचालनालय द्वारा 31 जुलाई 2021को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का डेल्टा वैरिएंट 33 प्रतिशत तक पाया गया है। जिसके संक्रमण फैलाने की ताकत ज्यादा होती है। प्रदेश के 27 जिलों में डेल्टा वैरिंएट फैल चुका है। ऐसे में आगामी उप चुनाव कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते है, अत: उपचुनावों को फिलहाल रोका जाए। याचिका में दमोह उपचुनाव का उल्लेख करते हुए कहा गया कि वहां पर संपन्न हुए उपचुनाव के कारण करीब एक हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है। विश्व स्वास्थ संगठन तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोने की तीसरी लहर आने की स्पस्ष्ट चेतावनी दी है। वर्तमान परिस्थिति में उपचुनाव कराना जनहित में नहीं है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद जवाब तलब करते हुए मामले
की अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की है।

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