इन्दौर : निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा भवन अनुज्ञा विभाग एवं कम्पाउडिंग के संबंध में सिटी बस आफिस में बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त संदीप सोनी, समस्त भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, भवन दरोगा व आॅटो डीसीआर सेल के अधिकारी उपस्थित थे।
निगमआयुक्त प्रतिभा पाल ने समीक्षा बैठक में शासन द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियमों में वर्गीकृत क्षेत्रों में विभिन्न उपयोग के लिए निर्मित भवनों में 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक नियम/शर्तो के अधीन नियमानुसार निर्धारित प्रशमन शुल्क लेकरअनाधिकृत निर्माण का कम्पाडिंग करने के संबंध में नियम में संशोधन किया गया है। शासन के उक्त निर्णय के क्रम में निगमायुक्त ने समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षको को निर्देशित किया कि वह शासन के उक्त निर्णय से ऐसे नागरिक जिनके अनाधिकृत निर्माण शासन के नियम/शर्तो में आते हैं, वे अपने निर्माण को वैध करा सके व नियम संशोधन का लाभ ले सके, इस हेतु जोन स्तर पर कैम्प लगाएं। शिविर में संशोधित नियमों के अंतर्गत आने वाले भवनो की नियमानुसार कम्पाउडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करे। इसके लिए दिनांक 8 अक्टुबर 2021 को समस्त जोन पर कैम्प लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कैम्प में आने वाले नागरिको से किस प्रकार से आवेदन लिया जाना है, आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज संलग्न किए जाना है, कितना शुल्क लगेगा आदि से अवगत भी कराने के निर्देश भी दिए गए।
निगमायुक्त पाल ने समीक्षा बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिए कि न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणो में संबंधित को सुनने और निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है, ऐसे सभी प्रकरणों को समय सीमा में सुनकर उनका फायनल आदेश जारी करे, ऐसे प्रकरण लंबित नही रहे इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो इसका ध्यान रखे, भवन अनुज्ञा से संबंधित मामलों का निराकरण समय सीमा में किया जाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।