सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा लगाई उत्पीड़न की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।
नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ लगी महिला उत्पीड़न की याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने यह याचिका लगाई थी। विधानसभा चुनाव परिणामों के पहले आए इस फैसले को सिंघार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है
बता दें कि आदिवासी विधायक और कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने महिला प्रताड़ना सहित अन्य आरोप लगाए थे। सिंघार द्वारा इस प्रकरण को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका दायर की थी। हाइकोर्ट उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सिंघार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सिंघार को बड़ी राहत मिली है।
Related Posts
May 6, 2021 संजय शुक्ला के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, रेमडेसीवीर की आपूर्ति रोकने की साजिश रचने का लगाया आरोप
इंदौर : कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला द्वारा कोरोना महामारीं के चलते बीजेपी नेताओं पर […]
May 27, 2021 सामान्य स्थिति को ओर लौटने लगा इंदौर, नए संक्रमितों से तीन गुना मरीज हुए ठीक
इंदौर : किसी समय कोरोना संक्रमण की सुनामी से जूझ रहा इंदौर अब सामान्य स्थिति की ओर […]
April 20, 2024 अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ाया शातिर बदमाश
इंदौर : शातिर बदमाश अयाज खान को। खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश किसी […]
April 18, 2021 विधायक निधि से कोरोना के इलाज व बचाव के उपकरण खरीदने को सरकार की हरी झंडी
भोपाल : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर सरकार के खजाने पर पड़ना शुरू हो गया है। […]
October 10, 2019 जिला प्रशासन 21 अक्टूबर से चलाएगा शून्य शक्ति अभियान इंदौर : जिला प्रशासन 21 अक्टूबर से शून्य शक्ति अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत लम्बित […]
June 7, 2021 अच्छा मुझे एक साल हो गया…! कोरोना में पता ही नहीं चला
कमिश्नर डॉ शर्मा से पांच सवाल-
🔻इंदौर कैसे अलग लगा
🔻यहां के संगठन, […]
November 17, 2021 कारीगर, कर्मचारी और श्रमिक बिना टीकाकरण नहीं कर सकेंगे कामकाज, कारोबारी संगठनों का फैसला
इंदौर : शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठान व उद्योगों के साथ-साथ व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों […]