इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि इन्दौर में निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड एकाउंटेंट के कार्यालय को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। वे भी केवल ऑनलाइन काम कर सकेंगे। इनमें कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। अन्य किसी भी प्रकार के निजी कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति नहीं हैं।
इन कारोबारी गतिविधियों को दी गई है छूट..
आपको बता दें कि कलेक्टर मनीष सिंह ने गैर कंटेन्मेंट क्षेत्रों में कुछ कारोबारी गतिविधियों को प्रारम्भ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। उन्होंने न्यू सियागंज, नेमावर रोड, बायपास ,पोलो ग्राउंड ,सांवेर रोड के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबारी गतिविधियों की अनुमति दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी से लेकर चश्मे की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप पर ही पंचर की सुविधा भी मिलेगी, मैकेनिक नगर में ऑटो पार्ट की दुकानें , वर्कशॉप खोले जा सकेंगे, लोहा मंडी में भी कामकाज शुरू किया जा सकेगा।
कलेक्टर मनीष सिंह ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि कारोबारी गतिविधियों के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथों को सेनिटाइज करने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।