इंदौर : जिला प्रशासन द्वारा आगामी त्यौहारों पर जनसामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु कोविड प्रोटोकाल के पूर्णत: पालन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर जिले के वासियों से “मेरी होली मेरे घर” के तहत घर में ही रहकर होली का पर्व मनाने का आह्वान किया है। इसी के साथ कोविड संक्रमण से लोक स्वास्थ्य के बचाव हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कलेक्टर ने होलिका दहन एवं शब ए बारात केवल प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर मनीष सिंह ने आगामी आदेश तक सभी धर्मों के धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रखने तथा आम श्रद्धालुओं का इन धर्मस्थलों में जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश के तहत सभी धर्मस्थलों में नियमित धार्मिक क्रिया करने वाले व्यक्ति उस धर्मस्थल से संबंधित परम्परागत धार्मिक क्रिया कर सकेंगे।
कोविड प्रोटोकॉल एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित।
कलेक्टर मनीष सिंह ने 29 मार्च को धुलेण्डी एवं 2 अप्रैल को मनाये जाने वाले रंगपंचमी पर्व को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर कलेक्टर, जिले के समस्त एसडीएम, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की है। उन्होंने सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उक्त सभी अधिकारी त्यौहारों के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का पूर्णत: पालन हो, यह भी सुनिश्चित करवाएंगे। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा 27 मार्च को जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालन में सहायक जिला आबकारी अधिकारियों एवं आबकारी उप निरीक्षकों के दल गठित किये गये हैं। उक्त दलों द्वारा संबंधित एसडीएम के साथ जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।