इंदौर : त्योहारी सीजन में नकली मावा व सामग्री का उपयोग कर मिठाई निर्माण करने वाले आरोपी के विरुद्ध खाद्य विभाग व खजराना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिठाइयों के सैम्पल लेने के साथ दुकानदार के खिलाफ धारा 270 व 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
मिठाई निर्माण स्थल पर पाई गई गंदगी।
खाद्य विभाग और खजराना पुलिस ने ये कार्रवाई स्टार चौराहा स्थित जसपाल ढाबा पर की। वहां स्टॉल लगाकर दिवाली के लिए मिठाई का निर्माण किया जा रहा था। ढाबा संचालक राकेश पिता बाबूलाल गर्ग उम्र 50 साल निवासी सुमन नगर, विजय नगर के पास मौके पर खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया। परिसर में अत्यधिक गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थी। मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रहीं थीं। गंदा पानी वहीं इकठ्ठा होकर बदबू मार रहा था। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थितियां पाई जाने पर खाद्य विभाग ने मिठाइयों के सेम्पल लेकर जांच हेतु भेज दिए। इसी के साथ खजराना पुलिस ढाबा संचालक राकेश पिता बाबूलाल गर्ग के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात पुलिस ने कही है।
आरोपी के विरुद्ध धारा 270 420 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध
इंदौर – दिनांक 31 अक्टूबर 2021- खाद्य एवं औषधि प्रशासन इंदौर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शरद चंद्र साहू एवं उनकी टीम द्वारा एक लेखी आवेदन थाना पर प्रस्तुत किया की दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को वह विभाग की संयुक्त टीम लेकर जसपाल ढाबा परिसर स्टार चौराहा इंदौर स्थित मिठाई निर्माण हेतु अस्थाई स्टाल पर निरीक्षण करने मौके पहुंचे जहां राकेश गर्ग उम्र उम्र 50 साल पिता बाबूलाल गर्ग निवासी 74 सुमन नगर विजय नगर इंदौर उपस्थित पाए, जिसने जानकारी दी कि परिसर में अस्थाई स्टाल लगाकर दिवाली त्योहार के लिए मिठाई निर्माण का कार्य कर रहे हैं तथा खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पूछे जाने पर जानकारी दी कि खाद्य रजिस्ट्रेशन घर पर रखा है। बाद में प्रस्तुत कर दूंगा। परिसर का निरीक्षण करते पाया कि वहा मिठाई का निर्माण किया जा रहा है, परिसर में मिठाइयां खुली रखी पाई गई खाद्य पदार्थों पर मक्खियां बैठी पाई गई निर्माण स्थल में गंदा पानी रुका हुआ पाया गया निर्माण स्थल में अत्यधिक गंदगी पाई गई और स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं किया जाना पाया गया। मौके पर पाए गए खाद्य पदार्थों के विधिवत नमूने लिए गए तथा स्वच्छ एवं स्वास्थ्य कर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं किया जाना पाया गया जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा खाद्य रजिस्ट्रेशन पर अंकित पते से भिन्न पते पर खाद्य व्यवसाय का संचालन कर प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी किया जाना पाया गया तथा आरोपी राकेश गर्ग चकमा देकर घटना स्थल से निकल गया। उक्त पर से आरोपी राकेश पिता बाबूलाल गर्ग निवासी 74 सुमन नगर विजय नगर इंदौर के विरुद्ध धारा अपराध 269,420 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में आरोपी राकेश गर्ग की तलाश की जा रही है, प्रकरण में विवेचना जारी है।