इंदौर : बगैर लाइसेंस एवं गंदगी पूर्ण वातावरण में टोस्ट एवं अन्य बेकरी उत्पाद निर्माण करने वाले बेकरी संचालक, प्रभारी, मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया कि मंगलवार को तहसीलदार एवं थाना तेजाजी नगर पुलिस बल के साथ मैसर्स चॉइस उज्जैन बेकरी पता 6ए मुंडला नायता इंदौर के निर्माण के स्थल का निरीक्षण किया गया। फर्म के प्रोपराइटर साजिद हुसैन द्वारा गंदगी में बेकरी उत्पाद टोस्ट एवं अन्य प्रोडक्ट का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था। मौके पर अवशेष अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चॉइस बेबी टोस्ट, चॉइस मोटा कुरकुरा टोस्ट एवं मैदा के नमूने जांच हेतु लिए गये। चॉइस उज्जैन बेकरी के गोडाउन नायता मुंडला के तालाब के पास इंदौर पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया। मौके पर विक्रय हेतु भंडारित चॉइस बेबी टोस्ट दो किलो पैक के लेबल पर पैकिंग दिनांक एवं बैच नंबर अंकित नही पाए गए। मौके पर वितरित संग्रहित नाइस बेबी टोस्ट, जीरानी टोस्ट, चॉइस मोटा कुरकुरा टोस्ट, चॉइस सुपर इलायची टोस्ट के नमूने जांच के लिए गए। चॉइस बेबी टोस्ट की शेष मात्रा को जब्त किया गया।
इसी तरह मेसर्स चॉइस बेकरी, नायता मुंडला इंदौर के प्रभारी सजाउद्दीन तेली एवं प्रोपराइटर अब्दुल करीम गंदगी में बेकरी टोस्ट एवं बिस्किट का निर्माण बिना खाद्य लाइसेंस के करते पाए गए। मौके पर मैदा, टोस्ट, बिस्किट के नमूने जाँच हेतु लिए गए।
तीनों आरोपियों साजिद हुसैन, सजाउद्दीन तेली और अब्दुल करीम के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269,420 के तहत कार्रवाई की गई है।
मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।