इंदौर : अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का क्रय विक्रय करने वाली आरोपी महिला को 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया है।
उपसंचालक (अभियोजन) बीजी शर्मा ने बताया कि दिनांक 21.02.2022 को न्यायालय- अंकिता त्रिपाठी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना अन्नपूर्णा जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 111/13, फौ. प्रकरण क्रमांक 6549/2013, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी भारती पति स्व. रामचंद्र उम्र 54 वर्ष निवासी कांति कृपलानी नगर, इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में 06 माह का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन (राज्य) की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक जैन द्वारा पैरवी की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.2013 को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कांति कृपलानी नगर (जय जगत कॉलोनी) इंदौर स्थित भारती जेठानी के मकान की जॉच में 19 गैस सिलेंडर 14 किलो ग्राम वाले व 05 व्यावसायिक सिलेंडर 19 किलोग्राम क्षमता वाले भरे हुए जब्त किए थे, जिन्हें अवैधानिक रूप से क्रय विक्रय हेतु संग्रहित कर रखा गया था। अभियुक्त भारती द्वारा गैस सिलेंडर का क्रय विक्रय किया जाना तथा केटरिंग के व्यापार में दुरूपयोग किया जाना स्वीकार किया गया था । उक्त सिलेंडर के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज न होने पर भारती जेठानी के विरूद्ध थाना अन्नपूर्णा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी । विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।