इंदौर : न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देपालपुर, इंदौर रूपल गुप्ता द्वारा थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 581/2015 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अंतरसिंह पिता भुवानसिंह आयु 58 वर्ष निवासी ग्राम लौंडिया तहसील हातोद को धारा 324 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न किए जाने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भी भुगताये जाने के आदेश दिया गया है। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी शिवनाथ मवई द्वारा की गई।
फरियादी को चाकू मारकर किया घायल।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.11.2015 को फरियादी जीवन ने थाना बेटमा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27.11.15 को उसके दोस्त ईश्वर निवासी – लोडिया के परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम था जिसमें फरियादी मोटर साईकिल से गया था वह अपनी मोटर साईकिल खडी कर रहा था तभी आरोपी अंतर सिंह निवासी ग्राम लोडिया वहां पर शराब के नशे में आया और फरियादी जीवन को चाकू मार दिया जो फरियादी के पेट में लगा। उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बेटमा द्वारा अपराध क्रमांक 581/15 दर्ज कर बाद विवेचना, अभियेाग पत्र न्यायालय देपालपुर में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय सुश्री रूपल गुप्ता जेएमएफसी देपालपुर द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण कर आरोपी अंतर सिंह को दिनांक को धारा 324 भादवि अंतर्गत उक्त दंड से आरोपी को दंडित किया गया।