इंदौर : जबलपुर हाइकोर्ट ने इंदौर की आम जनता और फल, सब्जी व किराना व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कलेक्टर इंदौर के 20 मई को जारी आदेश के खिलाफ लगाई गई ऑनलाइन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने फल, सब्जी व किराना पर लगी रोक हटाते हुए कलेक्टर इंदौर को आदेशित किया है कि वह संशोधित आदेश जारी करें।
डबल बेंच ने की सुनवाई।
कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अभिभाषक चंचल गुप्ता और अभिनव मल्होत्रा ने ऑनलाइन पिटीशन जबलपुर हाइकोर्ट में दाखिल की थी। सोमवार को उसपर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने सुनवाई की। अधिवक्ता चंचल गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क रखे कि कलेक्टर इंदौर के 20 मई को जारी नए आदेश के पूर्व फल- सब्जी व किराना दुकानों को निश्चित समय के लिए खोलने की छूट थी। इससे आम जनता को भी फल- सब्जी व किराना सहज उपलब्ध हो रहा था। दूसरे ये दुकानें खुली रहने से कोरोना संक्रमण फैलने का भी कोई अंदेशा नहीं था क्योंकि नए संक्रमित मामले और संक्रमण दर लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में नए आदेश के जरिए इन्हें भी बन्द कर देने का कोई औचित्य नहीं है। अभिभाषक चंचल गुप्ता और अभिनव मल्होत्रा ने हाइकोर्ट से आग्रह किया कि आम जनता के व्यापक हित को देखते हुए फल- सब्जी व किराना दुकानें पूर्व की तरह खोलने को लेकर आदेश पारित करें। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने दोनों अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होकर कलेक्टर इंदौर को आदेशित किया है कि वे फल- सब्जी व किराना दुकानों को खोलने को लेकर नया संशोधित आदेश जारी करें।
याचिकाकर्ता अभिभाषक चंचल गुप्ता के अनुसार आदेश की कॉपी जल्द ही प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाएगी।









