इंदौर : योगेन्द्र कुमार त्यागी, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला इंदौर ने थाना कनाडिया के अपराध क्रमांक 114/2017 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी जयराम पिता कतार सिंह नायक आयु 35 वर्ष निवासी- ग्राम साक्टया खातेगांव जिला देवास वर्तमान पता भूरी टेकरी थाना कनाडिया को धारा 307 भादवि के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 02 माह का कारावास पृथक से भुगतना होगा। इसी के साथ धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास और आयुध अधिनियम 27(1) में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 01 माह का कारावास पृथक से भुगतने का आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रीना सिंह द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार 26.02.2017 को फरियादिया व पिता घर के बाहर खड़े थे। उसके पति मुन्नालाल थोडी दूर पर खडे थे और आरोपी जयराम से लेनदेन की बात कर रहे थे। तभी जयराम उसके घर से तलवार लेकर आया और फरियादी के पति को जान से मारने की नीयत से सिर में दाहिनी तरफ वार किया जिससे फरियादी के पति के सिर में से खून निकलने लगा। फरियादिया जब अपने पति को बचाने आई तो उसपर भी आरोपी द्वारा तलवार से सिर पर वार किया गया। घटना के समय फरियादी की बेटी को भी हाथ व सिर में चोट लगी थी। उक्त घटना के आधार पर पुलिस थाना कनाडिया में अपराध क्रमांक 114/17 पर धारा 307, 294 भादवि एवं आयुध अधिनियम के तहत अपराध् पंजीबद्ध किया गया। वाद विवेचना एवं अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रसतुत किया गया। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दंडादेश पारित कर दंडित किया गया।