जीएसटी कानून में क्रेडिट लेने वाले पर ही सारी शर्तें थोपना अनुचित

  
Last Updated:  December 2, 2022 " 07:41 pm"

इंदौर : जीएसटी के तहत रिफंड, रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर के भुगतान जैसे कई विषयों पर आ रही परेशानियों पर चर्चा एवं उसके निदान के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन एवं इंदौर सीए शाखा द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सीए सुनील खंडेलवाल एवं सीए कृष्ण गर्ग ने करदाताओं को जीएसटी में आ रही परेशानियों पर अपने विचार व्यक्त किए। करदाता द्वारा ली गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट के GSTR 2A से मिलान नहीं होने पर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस के बारे में सीए सुनील खंडेलवाल ने कहा कि 1 जनवरी 2022 से सरकार द्वारा GSTR2B से मिलान होने पर ही क्रेडिट लेने का प्रावधान लागू कर दिया है ! इसके पूर्व में GSTR2A से मिलान नहीं होने पर यदि करदाता धारा 16 (1 ) एवं 16 (2 ) में निर्देशित अन्य सभी शर्तो को पूरा करता हो तो केवल प्रदाता द्वारा उसके व्यवहारों को नहीं दर्शाना या भुगतान नहीं करने पर क्रेडिट अमान्य नहीं कि जानी चाहिए ! वैसे भी मद्रास हाई कोर्ट द्वारा डी वाय बेथल के केस में यह निर्णय दिया गया है कि ऐसे केसेस में विभाग को सर्वप्रथम प्रदाता पर कार्रवाई करके उससे वसूली का प्रयास करना चाहिए।

क्रेडिट लेने वाले पर ही सारी शर्तें लागू करना अनुचित।

सीए कृष्ण गर्ग ने बताया कि करदाता द्वारा इनवॉइस जारी कर उस पर लिए कर का भुगतान कर दिया जाता है। माल के वापस आने या गुणवत्ता में खराबी के कारण यदि उसके द्वारा इस विक्रय के सम्बन्ध में कोई क्रेडिट नोट जारी किया जाता हैं तो उसे इस क्रेडिट नोट की राशि पर पूर्व में चुकाए कर को वापस लेने का अधिकार होता है! इसे वह अपनी अन्य कर की देयताओं से एडजस्ट कर सकता है ! परन्तु जीएसटी कानून की विसंगति बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि करदाता किसी से कर का भुगतान करके माल खरीदता है तो भी वह क्रेडिट तभी ले पाता है जबकि उसके प्रदाता ने इसे अपने रिटर्न में दर्शाकर कर का भुगतान कर दिया हो ! इसी प्रकार उसके द्वारा जारी किए क्रेडिट नोट पर पूर्व में उसके द्वारा चुकाए कर को वापस लेने की पात्रता भी तभी मिलती है जब प्राप्तकर्ता द्वारा उस पर पूर्व में ली गयी क्रेडिट को रिवर्स कर दिया हो! एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने अपने सम्बोधन में कहा कि जीएसटी कानून में क्रेडिट लेने वाले व्यक्ति पर ही सभी शर्ते लागू कर दी है जो अनुचित है ।

सेमिनार में रिफंड, कर के भुगतान एवं अन्य विषयों पर भी चर्चा की गयी। बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता एवं कर सलाहकार इस दौरान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एसजीएसटी सचिव सीए मनोज पी गुप्ता ने किया। आभार प्रदर्शन मानद सचिव सीए अभय शर्मा ने किया।

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