मनी लांड्रिंग मामले में रांची की सेंट्रल जेल में बंद थे सोरेन।
राची : झारखंड उच्च न्यायालय ने राँची भूमि घोटाला मामले के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया है। झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है।
झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी। उस दिन सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की पैरवी कोर्ट में की थी। उनकी दलीलों का ईडी के वकील एसवी राजू ने विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार सुबह न्यायिक सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हेमंत सोरेन को रिहा कर दिया गया।
बता दें कि 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
पीएमएलए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज की थी याचिका।
बड़गाईं में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के लिए उनके वकील लगातार कोर्ट में अर्जियां लगा रहे थे। मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दी, लेकिन बार-बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो रही थी। आखिरकार उनको झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई।