इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने मंगलवार 31 मार्च से आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री, गैस और दवा कंपनी के कर्मचारियों को छूट प्रदान की है।
घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की छूट।
प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार गैस सिलेण्डर घर पहुंचाने हेतु डिलेवरी ब्वॉय और वाहन चालक को छूट रहेगी। गैंस एजेन्सी के मुख्य दरवाजे को बंद कर अन्दर आफिस में कार्य संपादित किया जायेगा, किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
होस्टल के छात्रों को टिफिन पहुंचाया जा सकेगा।
जारी आदेशानुसार बाहर के विद्यार्थी जो छात्रावासों में निवास कर रहें हैं या ऐसी लेबर जो किसी प्रोजेक्ट में अथवा ठेकेदार द्वारा इंदौर बुलाई गई है, इनके भोजन व रहने की समस्त व्यवस्था संबंधित होस्टल मालिक या प्रोजेक्ट मैनेजर या ठेकेदार को करना होगी। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित होस्टल मालिक या प्रोजेक्ट मैनेजर या ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि कहीं छात्रों को अन्य स्थान से टिफिन व्यवस्था से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तो ऐसे टिफिन संचालकों को केवल टिफिन होस्टल तक पहुंचाने हेतु आने-जाने के लिये इस आदेश से छूट रहेगी।
विभिन्न कम्पनियों के एलपीजी बाटलिंग प्लांट में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों एवं उससे जुड़ा परिवहन तथा आइल कंपनी में कार्यरत स्टॉफ, अधिकारी एवं परिवहन पर प्रतिबंध से छूट रहेगी।
दवा कम्पनियाँ प्रतिबंध से मुक्त।
इसी प्रकार धार, उज्जैन, पीथमपुर, इंदौर जिला, देवास जिले के सभी दवाइयों से जुड़े संस्थान जैसे गोदाम, निर्माता यूनिट्स, दवा दुकानों के संचालक, परिवहन एवं इनके अधिकारी-कर्मचारियों, वाहनों को छूट रहेगी। पुलिस सभी श्रेणी के दवा संस्थानों या संस्थानों से जुड़े अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके परिचय पत्र के आधार पर जाने की अनुमति देंगे।
बैंकें ऑफिशियल कामकाज के लिए खुली रहेंगी।
31 मार्च को सभी शेड्यूल बैंकों की क्लोजिंग होने से प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक घर से बैंक व बैंक से सीधे घर आने की अनुमति रहेगी। बैंक का मुख्य द्वार बंद कर केवल क्लोजिंग से संबंधित कार्य ही किया जायेगा। आमजन के किसी भी प्रकार के बैंक संबंधी कार्य नहीं किये जायेंगे।