इंदौर : ड्राय फ्रूट में मिलावट कर बिक्री करने वालों के खिलाफ़ क्राइम ब्रांच और खाद्य एवं औषधि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। इसके तहत रामानंद नगर में घर से संचालित फैक्ट्री एवं विशाल ट्रेडर्स सियागंज पर छापा मारा गया। इन स्थानों पर
प्रतिबंधित अमानक स्तर के खुले ड्राय फ्रूट बादाम कतरन, मूंगफली कतरन व पिस्ता में कलर्ड मूंगफली की मिलावट कर आम जनता से छल एवं धोखाधड़ी पूर्वक अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा था।
क्राइम ब्रांच व खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने 475,रामानंद नगर(राजनगर के पास)फैक्ट्री के संचालक मुकेश पिता नाथूलाल राठौर की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण किया । वहां खुले में अमानक स्तर के ड्राय फ्रूट कतरन आदि भंडारित कर सियागंज स्थित विशाल ट्रेडर्स के व्यापारी जगदीश राठौर द्वारा मिलावटी बनाने का कार्य किया जा रहा था। बादाम एवं पिस्ता कतरन ड्राय फ्रूट व मूंगफली कतरन आदि के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए। विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खुले मिलावटी ड्राइ फ्रूट्स विक्रय करना प्रतिबंधित होकर जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशाल ट्रेडर्स,सियागंज इंदौर के मालिक जगदीश राठौर व रामानंद नगर स्थित फैक्ट्री के संचालक मुकेश राठौर पिता नाथूलाल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।