दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास से किया दंडित

  
Last Updated:  August 20, 2022 " 04:40 pm"

इंदौर : पुलिस थाना चंदन नगर पर दर्ज दुष्कर्म के अपराध में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।

ये था मामला।

थाना चंदन नगर पर 14.06.2019 को सिरपुर निवासी फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग बेटी उम्र 13 साल के अपहरण हो जाने की रिपोर्ट थाना चंदन नगर पर दर्ज कराई गई थी, इसपर पुलिस ने अपराध धारा 363 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
चंदन नगर पुलिस ने आरोपी सलीम उर्फ समीर उर्फ शेख सलीम पिता शेख खालिक निवासी पनामा हाल मुकाम ई सेक्टर चंदन नगर के विरुद्ध उक्त अपराध में धारा 376(2)(n), 342 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर उसे गिरफ्तार किया और अपराध की विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया।

उक्त अपराध में थाना चंदन नगर के प्रभावी एवं सटीक अनुसंधान के कारण अपहृता को न्याय मिला। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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