इंदौर : जिले की थाना राऊ पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में फऱार 5000 रू. के इनामी आरोपी को गिरफ़्तार किया है।
पुलिस थाना राऊ पर दिनांक 31 जुलाई 2021 को पीडिता ने रिपोर्ट की थी कि वह पिछले साल 2020 में मायके गयी थी। वहां उसकी मुकेश नामक व्यक्ति से जान पहचान हुई थी, उसके बाद से मुकेश का घर पर भी भाई की हैसियत से आना जाना होने लगा। इसी दौरान मुकेश ने मुझे विश्वास में लेकर धोखे से मेरा मोबाइल चेक कर, मेरे किसी पुरुष मित्र से मेरी बातचीत होने की जानकारी प्राप्त की थी। इसी बात का फायदा उठाकर मुकेश मुझे ब्लेकमैल करने लगा और कहने लगा कि अगर तुने मुझसे दोस्ती नही की और मेरे से संबंध नही बनाये तो मै यह बात तेरे पति और ससुराल वालो को बता दूंगा। आरोपी द्वारा पीडिता को धमकी देकर उसकी इच्छा के विरुध्द कई बार यौन शौषण किया गया। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना राऊ पर अपराध क्रमांक 456/2021 धारा 376(2)(n), 376(2)(f),294,506 भादवि का पंजीबद्ध किया गया ।
उक्त प्रकरण में नरेन्द्र सिंह रघुवंशी थाना प्रभारी राऊ ने पुलिस टीम को आरोपी मुकेश पिता शिवनारायण मुकाती जाति पाटीदार उम्र 42 साल निवासी ग्राम आरोलिया थाना आष्टा जिला सिहोर की तलाश हेतु आरोपी के संभावित स्थान पर रवाना किया लेकिन आरोपी का पता नही चला। आरोपी काफी कुख्यात और शातिर प्रवृत्ति का बदमाश है। आरोपी अपने आप को एक नेता बताकर पीडिता को धमकी देता रहता था । और घटना दिनांक से ही अपने निवास स्थान से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी नही हो पा रही थी। उसकी गिरफ्तारी र पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर पूर्व द्वारा 5000 रुपये के नगद ईनाम की उदघोषणा की गई थी ।
पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही थी, इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी मुकेश पाटीदार को उसके घर ग्राम आरोलिया थाना आष्टा जिला सीहोर से पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।