नशा करके बिना लाइसेंस ट्रक चलाने पर भुगतना पड़ा 35 हजार रुपए अर्थदंड

  
Last Updated:  October 9, 2021 " 02:34 pm"

इंदौर : इंदौर यातयात पुलिस ने शराब पीकर अनियंत्रित रूप से ट्रक चलाने वाले चालक को पकड़कर 35 हजार रुपए अर्थदंड आरोपित किया है।
बताया जाता है कि चालक शराब के नशे में बिना लाइसेंस ट्रक चला रहा था, जिससे जान- माल के नुकसान की आशंका बन गई थी।
पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात सत्य साईं चौराहे की ओर से एक आइशर MP09GE3412 तेज गति में अनियंत्रित रूप से आ रही थी, जिसे पुलिस ने रोका। चालक नशा करके बिना लाइसेंस ट्रक चला रहा था, जो कई लोगों को दुर्घटना का शिकार बना सकता था। मौके पर सूबेदार विवेक परमार और उनकी टीम ने ट्रक जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181,115/194(2),185 में चालानी कार्रवाई की, जिस पर न्यायालय ने 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जो एक ही गाड़ी पर किया जाने वाला अधिकतम जुर्माना है। पुलिस द्वारा विगत 03 दिन में 75 से अधिक वाहनों पर इस क्षेत्र मे कार्रवाई की गई।

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