नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हरकत करने वाले को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

  
Last Updated:  November 19, 2019 " 10:17 am"

इंदौर : नाबालिग किशोरी के साथ आपत्तिजनक हरकत करने वाले 23 वर्षीय आरोपी अरशद उर्फ आशु पिता इशरत निवासी घाटाबिल्लौद थाना बेटमा को 15 वे अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह की अदालत ने दोषी ठहराया है। उसे ipc की धारा 354 के तहत 1वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदण्ड एवम पास्को एक्ट की धारा 7/8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 4 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि में से 4 हजार रुपए बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फरियादी फल- फ्रूट बेचने का काम करती है। घटना दिनांक 21 अप्रैल 2018 को वह और उसका बेटा फल- फ्रूट बेचने गए थे। उसकी तीनों बेटियां घर पर थीं। रात 9 बजे वह घर आए तो नाबालिग छोटी बेटी ने कोल्डड्रिंक पीने की इच्छा जताई। इसपर फरियादी ने 10 रुपए देकर उसे कोल्ड्रिंक लाने भेजा। आधे घंटे बाद भी वह नहीं लौटी तो फरियादी व उसका बेटा उसे ढूंढने गए।
नाबालिग पीड़िता गांव के समीप से बहने वाली चम्बल नदी की पुलिया के पास मिली। उसने बताया कि जब वह कोल्ड्रिंक लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में आरोपी अरशद मिला। वह बलपूर्वक उसका हाथ पकड़कर चम्बल नदी की तरफ ले गया और अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता ने बताया कि उसके चिल्लाने पर आरोपी भाग निकला। घटनाक्रम सुनकर पीड़िता को साथ लेकर फरियादी (मां) बेटमा थाने पहुंची और आरोपी अरशद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था। अभियोजन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी संजय मीणा ने पैरवी की।

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