इंदौर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल डॉ.अम्बेडकर नगर जिला इंदौर ने थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 302/2019 धारा 363,366 A,342,323,376(2)(N),376(3) भादवि 5 L/6 पॉक्सों में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कृष्णा गावड पिता लालसिंह गावड आयु 23 वर्ष ग्राम काकरिया मानपुर को धारा 376(3),366 ए,376(2)(एन),323,363 भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 4000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक आनन्द नेमा ने की।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, 10/10/2019 को फरियादी ने अपने गांव के चौकीदार गोपाल के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि,वह मजदूरी का काम करती हैं, उसकी लडकी अभियोक्त्री शासकीय हाई स्कूल खेडी सिहोद में कक्षा 10 वी में पढती है। दिनांक 07/10/2019 को अभियोक्त्री घर से मानपुर, बाजार करने का बोलकर घर से गयी थी, शाम तक नही आयी, वह इंतजार करती रही। गांव व रिश्तेदारों में आस पास तलाश करने पर नही मिली , उसकी नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 302/2019 धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया।
अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि, घटना दिनांक को आरोपी ने 15 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री के साथ उसकी सहमति के विरूद्व एक से अधिक बार लैगिंक संभोग कर उसके साथ मारपीट की ।
नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Last Updated: March 24, 2021 " 07:44 pm"
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