इंदौर : राशन माफिया के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने खाद्य विभाग एवं थाना आजाद नगर पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टाटा एस लोडिंग गाड़ी सहित राशन दुकान का 20 क्विंटल चावल, जिसकी कीमत कीमत 4.2 लाख रुपए है, जब्त किया गया। अवैध रूप से उचित मूल्य की दुकानों से कम दामों में चांवल खरीदकर खुले बाजार में ऊंचे दामों में बेचा जाता था। इस मामले में लोडिंग वाहन के ड्राइवर- कंडक्टर व नेमावर रोड स्थित मिल मालिक सहित 8 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वाहन के चालक- परिचालक को हिरासत में ले लिया गया है।
क्राईम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग राशन की दुकान का चांवल खरीद कर मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राइस मिल , जयराम तोल कांटे के सामने नेमावर रोड पर बेचने के लिए पहुंचे हैं। चावल मिल के मालिक एवं मैनेजर द्वारा इंदौर में अलग-अलग राशन दुकानों से शासकीय राशन का चावल खरीदकर ऊंचे दामों में बेचा जाता है। सूचना पर क्राइम ब्रांच व थाना आजाद नगर एवं खाद्य विभाग की टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राइस मिल के मैनेजर विशाल आनंद पिता पूरणचंद बुलानी उम्र 40 वर्ष नि 29 संजना पार्क पिपल्याहाना इंदौर, वाहन MP09-LQ-9735 के चालक- शाहनवाज पिता बाबू खान उम्र 28 वर्ष नि 373 चंदननगर मिश्रा वाला रोड़ गली नंबर 10 इंदौर व उसका सहायक वाहन चालक-अय्यूब पिता शहज़ाद खान उम्र 22 वर्ष नि आयशा मस्जिद के पहले गीता नगर चंदननगर के आगे इंदौर, टाटा लोडिंग गाड़ी MP09-LQ-9735 के साथ मिल परिसर में खड़े पाए गए।
क्राइम ब्रांच एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां लोडिंग में 34 कट्टे प्रत्येक में 50 किलो करीब चावल भरे मिले। 6 कट्टे लोडिंग से उतारकर मिल में अंदर छुपा कर रखे पाए गए। इस प्रकार कुल 40 कट्टे, प्रत्येक में 50 किलो भरे चावल अर्थात कुल 20 क्विंटल राशन का चांवल जिसका बाजार मूल्य करीबन ₹4,20,000 है, होना पाया गया।
उक्त चावल के बारे में टाटा एस लोडिंग के ड्राइवर और उसके सहायक से पूछताछ करने पर अहीरखेडी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित बांक द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान से 12 रु प्रति किलो में चांवल खरीदकर और 16 रु प्रति किलो के हिसाब से बेचने के लिए मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल , नेमावर रोड पर अपने साथी आरोपी शुभम के माध्यम से लेकर आना बताया। एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रबंधक विशाल आनंद पिता पूरणचंद बुलानी से पूछताछ करने पर उसने सरकारी राशन की दुकान से अवैध रूप से चावल कम दामों पर खरीदना बताया।
इस मामले में खाद्य विभाग एवं कनिष्का आपूर्ति विभाग द्वारा जांच उपरांत मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राइस मिल , नेमावर रोड इंदौर के मालिक राजेन्द्र श्यामनानी, मैनेजर विशाल आनंद पिता पूरणचंद बुलानी, वाहन चालक शाहनवाज पिता बाबू खान उम्र 28 वर्ष नि 373 चंदननगर मिश्रा वाला रोड़ गली नंबर 10 इंदौर, सहायक वाहन चालक अय्यूब पिता शहज़ाद खान उम्र 22 वर्ष नि आयशा मस्जिद के पहले गीता नगर चंदननगर, अहीरखेडी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित बांक द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान की अध्यक्ष ममता तोमर, विक्रेता अंशुलिका सागर , दुकान संचालनकर्ता अजय सागर ,एवं दलाल शुभम चौहान के विरुद्ध थाना आजाद नगर पर अपराध क्रमांक 663/2021 धारा/- 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 एवं धारा 420,120B,406 भादवी अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। दो आरोपियों को थाना आजाद नगर को सुपुर्द किया गया है।
दोनों आरोपियों से शासकीय उचित मूल्य की और कौनसी दुकानों से राशन कम दामों में क्रय करके बेचा जाता है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है।