इंदौर : अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले अभियुक्त को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 08.02.2022 को न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्ला, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना क्षिप्रा जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 189/2017, में निर्णय पारित कर आरोपी केसरदास निवासी- क्षिप्रा जिला इंदौर को दोषी करार दिया। उसे धारा 376(2)(आई) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास भी पृथक से भुगताए जाने का ओदश दिया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।
Related Posts
October 7, 2021 50 फीसदी क्षमता के साथ हो सकेंगे गरबा आयोजन, बड़े व्यावसायिक आयोजनों को अनुमति नहीं
इंदौर : मप्र सरकार के निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने […]
March 2, 2021 झूठ का पुलिंदा है बजट, लोगों को महंगाई से नहीं दी गई राहत- कमलनाथ
भोपाल : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार द्वारा मंगलवार को […]
November 9, 2021 पद्मभूषण सम्मान से नवाजी गई पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा ताई
इंदौर : पूर्व लोकसभा स्पीकर और 8 बार इंदौर से सांसद रही सुमित्रा महाजन को मंगलवार 9 […]
March 8, 2023 अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अधिसूचना जारी
15 मार्च तक करवा सकेंगे ऑनलाइन पंजीयन।
इंदौर : अग्निवीर भर्ती रैली के लिए इस वर्ष […]
December 29, 2022 लोकोत्सव में लावणी की प्रस्तुति पर झूमे दर्शक
भरतनाट्यम, गुजराती आदिवासी ढोल, ढोल कुनीथा, की रही धूम।
लोकोत्सव में होगी सांसद खेल […]
June 7, 2021 जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, स्टाइपेंड में 17 फ़ीसदी बढ़ोतरी पर बनी सहमति
भोपाल : चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और जूनियर डॉक्टर्स एसो. के पदाधिकारियों के […]
May 22, 2023 पीआईएमआर के छात्रों को मिला 6.10 लाख तक का पैकेज
100 पास आउट छात्रों का विभिन्न कंपनियों में हुआ प्लेसमेंट।
इंदौर : वर्ल्ड एचआर डे के […]