इंदौर : निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर नियमों के तहत आने वाले अवैध निर्माणों की कंपाउंडिंग हेतु निगम के समस्त जोनल कार्यालयों पर शिविर लगाए गए हैं।
शासन द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियमो में वर्गीकृत क्षेत्रों हेतु विभिन्न उपयोग के लिए निर्मित भवनो में 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक नियम/शर्तो के अधीन नियमानुसार निर्धारित प्रशमन शुल्क लेकरअनाधिकृत निर्माण की कम्पाडिंग करने के संबंध में नियम में संशोधन किया गया है ,शासन के उक्त निर्णय से ऐसे नागरिक अपने अनाधिकृत निर्माण को वैध करा सकते हैं, जो उपरोक्त नियमों की परिधि में आते हैं।
कैम्प में आने वाले नागरिको से किस प्रकार आवेदन लिए जाना है और आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज संलग्न किए जाना है, कितना शुल्क लगेगा आदि की जानकारी दी जा रही है।
Related Posts
October 9, 2020 सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार से भरे जा सकेंगे नामांकन
इंदौर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सांवेर विधानसभा उप […]
May 10, 2021 देवी अहिल्याबाई की तुलना ममता बनर्जी से करना मानसिक दिवालिएपन का प्रतीक, माफी मांगे राऊत
इंदौर : शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सामना के संपादकीय में लिखे अपने लेख में पश्चिम […]
October 14, 2021 सयाजी चौराहा पेट्रोल पंप पर स्थापित की गई ‘नेकी की दीवार’, जरूरतमंद मुफ्त में ले जा सकेंगे कपड़े व अन्य सामग्री
इंदौर : विजय नगर,स्कीम नम्बर 54-74 इलाके में जरूरतमंदों की मदद करने के लिहाज़ से 'नेकी […]
May 9, 2021 ईमानदार व्यक्तित्व के धनीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय राठौर का निधन
इंदौर : कोरोना महामारीं ने एक ईमानदार व सौम्य छवि के धनी कांग्रेसी नेता अजय राठौर को भी […]
March 7, 2024 संदेशखाली की घटनाओं के विरोध में महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन
महिला उत्पीडन के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा […]
March 9, 2025 देश – विदेश की महिला पहलवानों ने इंदौर में दिखाया अपना दम- खम
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विधानसभा 1 के दलाल बाग़ में संपन्न हुआ कुश्ती का […]
March 25, 2020 उज्जैन निवासी कोरोना पीड़ित महिला की इंदौर में इलाज के दौरान मौत इंदौर : जिस बात का अंदेशा था वही अब हकीकत बनकर सामने आ गई है।मप्र में कोरोना पीड़ित […]