नियम- शर्तों के साथ निजी लोक परिवहन, मॉल और रेस्टोरेंट्स संचालन को हरी झंडी

  
Last Updated:  July 1, 2020 " 07:54 am"

इंदौर : बुधवार 1 जुलाई से लागू किए गए अनलॉक 2 में कुछ और रियायतें दी गई हैं। नियम- शर्तों के साथ लोक परिवहन के साधन टाटा मैजिक व सिटी वैन के संचालन को हरी झंडी दी गई है। मॉल खोलने की मंजूरी समुचित सुरक्षा उपायों के साथ दी गई है। रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे पर केवल पार्सल के जरिए फ़ूड डिलिवरी की जाएगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सराफा चौपाटी फिलहाल बन्द रहेगी पर 56 दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां भी खान- पान की सामग्री पैक करवा कर घर ले जाई जा सकेगी। वहां बैठकर खाने की परमिशन किसी को नहीं दी जाएगी।

टाटा मैजिक, वैन के लिए ये होंगे नियम…🚙🚙
———————————

* वाहन संचालन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा।

* प्रत्येक वाहन में वाहन चालक के अलावा 06 व्यक्ति (सवारी) बिठाई जा सकेगी। 04
सवारी पीछे एवं 1 सवारी ड्राइवर के पास वाली सीट पर रहेगी।

* सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

* वाहन में सेनिटाइजर रखना और सवारियों को सेनिटाइज करना आवश्यक होगा।

* वाहन को प्रतिदिन सेनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा।

* ड्रायवर और पीछे की सवारियों के बीच प्लास्कि कवर से पार्टीशन किया जाएगा।

* किसी व्यक्ति (सवारी) को सर्दी, खासी. बुखार आदि लक्षण होने पर उसे याहन में नहीं बिठाया जाएगा।
——————————–
* रेस्टोरेंट से पैक कर दी जा सकेगी खान- पान की सामग्री..
———————————

* रेस्टोरेंट से ग्राहकों को भोजन पैक कर ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है पर वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

* 56 दुकान पर भी व्यापारी अपने ग्राहकों को भोज्य पदार्थ पैक कर डिलेवरी कर सकेंगे।

* उक्त शतों का उल्लघन होने पर अधिकारी द्वारा दुकान/रेस्टोरेंट/संस्थान को सील कर सकेंगे।

—————————-

* सराफा चौपाटी को अनुमति नहीं।

* रात्रिकालीन सराफा चौपाटी के संचालन की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। अर्थात सराफा चौपाटी पूर्ववत बंद रहेगी।

———————————
* शॉपिंग मॉल खोलने की ये है गाइडलाइन..
———————————-

* शॉपिंग मॉल खोलने का समय सुबह 9.00 बजे से रात 8.00 बजे तक रहेगा।

* शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते समय मॉल में कार्यरत सभी कर्मचारी और मॉल में आने वाले ग्राहकों का थर्मोमीटर (थर्मल गन) से जांच की जाएगी।

* सभी स्टॉफ सदस्य अपने साथ सेनिटाइजर की बॉटल, नेपकिन हैड ग्लब्स,
जूते एवं पानी की पोटल लेकर आएंगे। शॉपिंग मॉल में संचालक सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।

* मॉल में प्रति 100 वर्गफीट में एक व्यक्ति के उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी।

* स्वीकृत क्षमता से अधिक व्यक्ति आने की स्थिति में मॉल के बाहर वेटिंग व्यवस्था करनी होगी।

* मॉल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्थ होगा।

* शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु शॉपिंग मॉल संचालकों द्वारा जगह- जगह स्टीकर लगाए जाएंगे, जिसमें एक दूसरे से 6 फिट की दूरी बनाए रखने के निर्देश अंकित होंगे।

* शॉपिंग माल की लिफ्ट का उपयोग एक बार में अधिकतम 4 लोग ही कर सकेंगे।

* मॉल में प्रवेश करते समय ग्राहकों के हाथों एवं जूतों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा।

* शॉपिंग मॉल के वॉश रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से व्यवस्था की जाएगी तथा वाशरूम को बार-बार सेनिटाइज किया जाएगा।

* माल में बार-बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजों के हेंडिल, रेलिंग, बेंचेस को एक प्रतिशत हाईपोक्लोराइड सोल्यूशन से सेनिटाइज किया जाएगा।

* पार्किंग में रखे जाने वाले वाहनों को दूर-दूर रखने हेतु आवश्यक गाईस एवं पार्किंग के संकेतक लगाए जाएंगे।

* पार्किंग स्टाफ को मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।

* शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एवं मल्टीफ्लेक्स सिनेमा हॉल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

* शॉपिंग मॉल के फूड जोन में केवल पार्सल एवं डिलेवरी की अनुमति रहेगी।

* रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना प्रतिबंधित रहेगा।

* मॉल में एयर कंडीशन का
तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत रखी जाएगी।

* 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मॉल में जाना प्रतिबंधित रहेगा।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *