पंचकूला: 16 साल पहले हुए पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम- रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
बाबा के खिलाफ खबरें छापते थे पत्रकार छत्रपति
पत्रकार छत्रपति अपने अखबार में बाबा राम- रहीम और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ खबरे छापा करते थे। इसी बात से खफा होकर 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने बाबा राम- रहीम और डेरा समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। बाद में मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था। सीबीआई ने जांच के बाद 2007 में चार्जशीट दायर की थी जिसमें बाबा राम- रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया था। तीन अन्य आरोपी कृष्णलाल, कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई गई सजा।
बाबा राम- रहींम साध्वी यौन शोषण मामले में पहले ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में जब उन्हें सजा सुनाई गई थी तब डेरा समर्थकों ने भारी बवाल मचाया था। उसे देखते हुए हरियाणा सरकार के आवेदन पर उन्हें जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई गई। ऐहतियात के बतौर पंचकूला सहित समूचे हरियाणा और पड़ौसी राज्य पंजाब में भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।