भोपाल/ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 754 डेंटल छात्रों को आज सोमवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा इन सभी डेंटल छात्रों को एडमिशन नहीं देने के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जबलपुर के फैसले पर रोक लगाते हुए केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार से इस मामले में अगली सुनवाई को अपना पक्ष रखने का भी आदेश दिया है।
हाई कोर्ट जबलपुर ने 16 अगस्त 2016 के अपने फैसले में इन 754 डेंटल स्टूडेंट्स को 2015-16 के सत्र में एडमिशन देने से इस आधार पर रोक लगा दी थी कि इन छात्रों द्वारा कॉमन एंट्रेंस एक्जाम में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए गए अपने फैसले में आगे कहा है कि इन स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि इन सभी 754 स्टूडेंट्स को डेंटल कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला दिया जा सके।
Related Posts
June 20, 2022 कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के चुनाव कार्यालय का मातृशक्ति ने किया शुभारंभ
सुदामा नगर को मैंने वैध कराया था, अब जीतने पर अवैध कालोनियों को भी वैध कराऊंगा - […]
March 18, 2017 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर नई दिल्लीः ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने टेलीकॉम कंज्यूमर्स की शिकायतों की सुनवाई के […]
July 20, 2021 मांगलिक कार्यक्रम से 1 लाख रुपए कीमत के गहने चुराने वाला बदमाश पकड़ाया, चोरी किए गहने बरामद
इंदौर : पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में से गहने चुराने वाले शातिर बदमाश को थाना तुकोगंज […]
August 17, 2022 इंदौर में रहकर अन्य शहरों में चोरी करने वाले शातिर बदमाश धराएं
इंदौर : इन्दौर में रहकर दूसरे शहरों में चोरी करने वाले 02 शातिर चोर, क्राइम ब्रांच […]
May 22, 2020 खंडवा- बुरहानपुर के बीच अटकी कई ट्रेनें, यात्री हो रहे परेशान खंडवा : प्रवासी मजदूरों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का […]
May 21, 2020 मजदूरों को फैक्ट्री में ही रखने की शर्त वापस ली गई.. इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि शहर में शामिल हुए 29 गांव में विभिन्न प्रकार की […]
August 21, 2021 समाजसेवी नारायण घाटे का निधन, तिलक नगर मुक्तिधाम पर किया गया अंतिम संस्कार
इंदौर : इफको के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक और साईनाथ धार्मिक, शैक्षणिक व पारमार्थिक ट्रस्ट […]