इंदौर : C-21 मॉल के पीछे से मोटरसाइकिल चुराकर ले जाने वाले आरोपी दिलीप पिता सुखलाल निवासी सुंदरनगर को जेएमएफसी अनुप्रिया पाराशर की अदालत ने 13 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि मामला 17 मार्च 2013 का है। अंकित जैन और उनकी पत्नी सपना सी-21 मॉल में खरीदारी करने गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी मॉल के पीछे मड ओवन रेस्टोरेंट के सामने रख दी थी। जब वे खरीददारी करके अपनी बाइक लेने पहुंचे तो वहां नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने विजय नगर थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच- पड़ताल के बाद आरोपी दिलीप पिता सुखलाल को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया था। करीब छः साल बाद आए फैसले में अदालत ने आरोपी दिलीप को दोषी करार देते हुए एक साल एक माह की सजा सुनाई।
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