इंदौर : अवयस्क बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को अदालत ने 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि नीलम शुक्ला, 13वें अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना तिलक नगर जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 2058/2018, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कान्हा पिता अमर सोलंकी उम्र 22 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 01 वर्ष का सश्रम कारावास भी पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08/12/2017 को सूचनाकर्ता/बालिका की मॉ ने पुलिस थाना तिलकनगर, इंदौर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बंगलो पर झाडू पोछा का काम करती है । दिनांक 08/12/2017 की सुबह 9:30 बजे वह अपनी लडकी / बालिका के साथ गोयल नगर में चार बंगलों पर काम कर रही थी तब बालिका उसके साथ ही थी, फिर वह गोयल नगर में दूसरे मकान में काम करने चली गई तो उसने बालिका को वसुन्धरा कॉम्प्लेक्स वाले मकान में काम करने जाने के लिए कहा। उसके बाद दोपहर करीब 11:45 पर मल्टी के नीचे किराने की दुकान पर काम करने चली गई, फिर मेरी लडकी/बालिका ने दुकान से किसी को फोन लगाया और फिर वहॉ से कहीं चली गई । उसके बाद उसने बालिका की तलाश की पंरतु बालिका के कहीं न मिलने पर वह अपने पति और भाई को साथ लेकर थाने गयी, जहॉ उसकी शिकायत पर पुलिस थाना तिलकनगर, इंदौर द्वारा बालिका की गुमशुदगी रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक 337/2017 अपराध अंतर्गत धारा 363 भादसं का अपराध पंजीबद्ध किया गया । सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।