बावड़ी हादसे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

  
Last Updated:  April 3, 2023 " 11:08 pm"

घटना की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने और दोषियों कर कठोर कारवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने पेश की जनहित याचिका।

बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर पटेल नगर इंदौर की बावड़ी पर अवैध कब्जे निर्माण का है मामला।

इंदौर : बीती 30 मार्च को रामनवमी पर इंदौर के पटेल नगर बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर की बावड़ी की छत धंसने से पूजा-पाठ कर रहे 36 श्रद्धालुओं की बावड़ी में गिरने से मौत हो गई थी और 20 के लगभग घायल हो गए थे। घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। शासन द्वारा मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देने के साथ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर समूचे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग की है।

यचिकाकर्ता पूर्व सार्षद दिलीप कौशल ने याचिका में इंदौर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर निगम के पूर्व में किए गए सर्वे में शहर सीमा में कुएं एवं बावडियो सहित 609 जलस्त्रोतों पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण सम्बंधित दस्तावेजों के साथ कई नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के तथ्य न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने के साथ नगर निगम के दोषी अफसरों की जांच उच्च न्यायलय के सिटिंग जज के कराने और विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है

याचिका कर्ता कौशल ने कहा कि सरकार एक तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रूपए के विकास कार्यो का दावा कर रही है जबकि हकीकत में स्मार्ट सिटी और 6बार के नम्बर 01 शहर इंदौर में सुरक्षा,पार्किंग और आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं हैं।स्नेह नगर के रहवासियों द्वारा कई बार उक्त अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम आयुक्त को की गई थी, फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। आमजन की समस्याओं व इंदौर में हुई दर्द्नाक घटना को लेकर उन्होंने उच्च न्यायलय में अभिभाषक मनोहर दलाल के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है।

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