रामनवमी पर बालेश्वर मंदिर बावड़ी हादसे में हुई 36 थी लोगों की मौत।
इंदौर : बालेश्वर मंदिर बावड़ी हादसे में हुई 36 लोगों की मौत के
मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जिम्मेदार एजेंसियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
नगर निगम व बालेश्वर ट्रस्ट को जारी किए नोटिस।
हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट तलब करने के साथ बालेश्वर ट्रस्ट और नगर निगम को नोटिस जारी किए सरकार को भी मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट और आपराधिक प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया है।
पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव व अदिति मनीष यादव के माध्यम से दो अलग अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। मामले में मृतकों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा, दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्रवाई, दोषी नेताओं के खिलाफ जांच,शहर की विभिन्न बावड़ियों और कुओं से तत्काल कब्जे हटाए जाने और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चार हफ्तों में जवाब मांगा है।