बिजली चोरी मामले में दाल मिल संचालक 25 लाख रुपए जमा कराए, हाईकोर्ट का आदेश

  
Last Updated:  February 18, 2022 " 12:42 am"

इंदौर : हाई कोर्ट की इंदौर बैच ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए बिजली चोरी के आरोपी दाल मिल संचालक को बिजली कंपनी में 25 लाख रूपए तुरंत जमा करने को कहा है। यहां बिजली कंपनी की विजिलेंस टीम ने मार्च 2021 में बिजली चोरी पकड़कर कुल 1.16 करोड़ रूपए जमा करने का डिमांड नोट जारी किया था।
मप्रपक्षेविविकं के मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा ने बताया कि पिछले वर्ष प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर प्रत्येक जिले में विशेष जांच अभियान संचालित किया गया था। इसी क्रम में मार्च 2021 में शुजालपुर डिवीजन के कालापीपल की गांधी दाल मिल में जांच की गई थी। वहां मीटर में गड़बड़ी मिली, मीटर को विशेष रूप से रिमोट से संचालित करना पाया गया। कंपनी ने दाल मिल के सभी उपकरणों की खपत और भौतिक सत्यापन कर 1 करोड़ 16 लाख रूपए का डिमांड नोट जारी किया और मीटर के परीक्षण के लिए भेजा। परीक्षण रिपोर्ट में मीटर से छेड़छाड़ और रिमोट से संचालित होने की स्थिति पाई गई। इसके बाद दाल मिल संचालक ने बिजली कंपनी को 33.65 लाख रूपए जमा कराए और मामला हाईकोर्ट इंदौर में दाखिल किया। हाईकोर्ट ने  16 फरवरी 22 को दिए निर्देश में दाल मिल संचालक को डिमांड नोट की 50 फीसदी राशि तुरंत जमा करने और शेष राशि की बैंक गारंटी अगले 15 दिनों में बिजली कंपनी को जमा करने के निर्देश दिए है। मामलों में संबंधित सेशन कोर्ट को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में जल्द से जल्द सुनवाई कर उसे निराकृत करें।

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