बीमार पिता की हत्या करनेवाली पुत्री व सह आरोपी सहेली को उम्रकैद

  
Last Updated:  November 20, 2019 " 02:37 pm"

इंदौर : सह आरोपी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या करने वाली कलियुगी पुत्री और उसकी सहेली को 13 वे अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार चौधरी की अदालत ने आजीवन कारावास और 2- 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र में बीती 23 मार्च 2018 को घटित हुई थी। पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि माडर्न चौराहा सांवेर रोड पर पुरानी अंग्रेजी वाइन शॉप के सामने एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है और परिवार वालों द्वारा शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बाणगंगा पुलिस ने देखा कि वहां अर्थी सजी थी, कण्डा जल रहा था और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। मकान मालिक सोनू उर्फ शीला त्रिवेदी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया की उसकी सहेली के पिता देवेंद्र की मौत हो गई है। आसपास वालों से इस बारे में पूछताछ की गई तो पता चला मृतक देवेंद्र पिता सुंदरलाल त्रिवेदी लकवे के मरीज थे। रात में उनके साथ बेटी साक्षी और उसकी सहेली सोनू ने लोहे के पाइप से मारपीट की थी। शव का निरीक्षण करने पर उसपर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मृतक देवेंद्र का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में ही इस बात की पुष्टि हो गई कि शव पर पाए गए चोट के निशान ही उसकी मौत का कारण बने हैं।
इसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मोतीलाल और छगनलाल नामक दो गवाहों के बयान भी दर्ज किए जिन्होंने सोनू उर्फ शीला और साक्षी को लकवे के मरीज देवेंद्र के साथ लोहे के पाइप से मारपीट करते देखा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ बाणगंगा पुलिस ने जांच पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अति. जिला अभियोजन अधिकारी शोभा दशोरे द्वारा मामले में रखे गए तर्क, गवाहों के कथन और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ शीला और साक्षी को दोषी करार दिया। अदालत ने अपराध को गम्भीरतम प्रकृति का बताते हुए कहा कि आरोपीगण किसी दया के पात्र नहीं हैं। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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