भवन अनुज्ञा नियमों का उल्लंघन करने पर 14 दुकानें की गई सील

  
Last Updated:  October 7, 2021 " 01:25 am"

इंदौर : नगर निगम से कार्यपूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर बिल्डर द्वारा व्यावसायिक और रहवासी भवनों का उपयोग प्रारम्भ करने पर निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर बुधवार को 14 दुकानें सील कर दी गई।
अपर आयुक्त संदीप सोनी द्वारा शहर में नव निर्माण किए गए ऐसे भवन स्वामियों का भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षकों से उनके आवंटित क्षेत्रों में सर्वे कराया था। भवन निर्माण के उपरांत निगम द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रणाम पत्र के साथ ही अन्य वैधानिक अनुमति मिलने के पूर्व ही भवन निर्माताओं द्वारा भवन का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है, ऐसे भवन स्वामियों को नगर निगम इंदौर के भवन अनुज्ञा नियम का उल्लंघन करने, निर्मित क्षेत्र में अलग-अलग तल पर किए गए अतिरिक्त निर्माण व स्वीकृति के विपरित निर्माण करने पर ऐसे भवन निर्माताओं को नोटिस भी जारी किया गया।

केशरबाग रोड पर 14 दुकानें सील की गई।

सर्वे में पाया गया कि राम नगर केशर बाग रोड पर कमल किशोर नीमा व गिरधारी लाल नीमा पिता रतनलाल नीमा द्वारा एमओएस को कवर करते हुए 14 दुकानों सहित बेसमेंट, जी प्लस 2 में स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण किया गया तथा बिना अधिभोग प्रमाण पत्र व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया गया है। इस पर बुधवार को निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए 14 दुकानें सील की गई। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी असित खरे, परसराम आरोलिया एवं अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी गण उपस्थित थे !

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