इंदौर : विकास शर्मा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय इंदौर व्दारा प्रकरण क्रमांक 03/2015 विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर विरूद्ध रामहंस प्रधान आरक्षक थाना किशनगंज इंदौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में धारा 13(1) डी ,तथा सह पठित धारा 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रूपए के अर्थदंड के से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ज्योति गुप्ता व्दारा की गयी ।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीलेश ठाकुर उसके मामा एवं रवि की, राकेश एवं मुकेश जाटवा के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसके संबंध में आवेदन थाना किशनगंज पर राकेश जाटवा व्दारा दिया गया था। इसकी जाॅच थाना किशनगंज पर पदस्थ प्रधान आर रामहंस व्दारा की जा रही थी। रामहंस ने आवेदक एवं उसके मामा व रवि कौशल के खिलाफ हुई शिकायत में राजीनामा करवाने एवं शिकायत को फाईल करने के लिये 30 हजार रूपये की मांग की थी। तद्पश्चात 15 हजार रूपये रिश्वत आरोपी रामहंस को देने की बात तय हुई थी जिसकी शिकायत नीलेश ठाकुर व्दारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गयी थी। लोकायुक्त के दल ने इसपर कार्रवाई करते हुए रामहंस की टेबल से 15 हजार रूपये कीे राशि बरामद की थी ।
पुलिस लोकायुक्त व्दारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था
भ्रष्टाचार का आरोपी प्रधान आरक्षक 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित
Last Updated: February 1, 2021 " 03:47 am"
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