मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए दावे आपत्ति 11 सितंबर तक लिए जाएंगे

  
Last Updated:  September 9, 2023 " 11:29 pm"

इंदौर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत दावा- आपत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के तहत 11 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस में बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे।

जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।

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