मनीषपुरी से रिंग रोड तक 40 फीट चौड़ी सड़क का बदला जा रहा अलाइनमेंट

  
Last Updated:  July 27, 2023 " 12:19 am"

बीजेपी नेता अशोक डागा के दबाव में निगम अधिकारी बदल रहे हैं सड़क का अलाइनमेंट।

हाइकोर्ट के आदेश का किया जा रहा खुला उल्लंघन।

हर्ष नगर, टेलीफोन नगर और सेंचुरी स्टेट के रहवासियों ने लगाया आरोप।

इंदौर : शहर के पूर्वी क्षेत्र स्थित हर्ष नगर, टेलीफोन नगर और सेंचुरी स्टेट के रहवासियों ने मनीषपुरी से रिंग रोड तक बनाई जा रही 40 फीट की रोड का अलाइनमेंट बदलने का आरोप नगर निगम के अधिकारियों पर लगाया है। उनका कहना है कि एक बीजेपी नेता के बंगले की बाउंड्रीवॉल को बचाने के लिए नगर निगम के अधिकारी सड़क का अलाइनमेंट बदलने पर आमादा हैं। ऐसा करके वे हाइकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं।

हाइकोर्ट ने दिया था 40 फीट की रोड का आदेश।

पीड़ित रहवासियों के अनुसार हाइकोर्ट ने 14 जून 2022 को आदेश दिया था कि सड़क के बीचोबीच अर्थात सेंट्रल लाइन से उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ 20-20 फीट चौड़ाई में इस सड़क का निर्माण किया जाए। तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने हाइकोर्ट के आदेश के अनुरूप सड़क का अलाइनमेंट तय किया था।अब उस अलाइनमेंट को बदला जा रहा है।

100 फीट रोड के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी।

हर्ष नगर, टेलीफोन नगर और सेंचुरी स्टेट के रहवासियों के मुताबिक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा 1979 में इन तीनों कॉलोनियों की 100 फीट भूमि को रोड के लिए अधिग्रहित किया गया था। हाइकोर्ट ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है की 40 फीट पर सेंट्रल लाइन निर्धारित करके उसके दोनों तरफ 20-20 फीट की सड़क बनाई जाए और और इतनी ही जमीन दोनों तरफ छोड़ी जाए ताकि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर सड़क की चौड़ाई 80 फीट की जा सके।

बीजेपी नेता के दबाव में बदला जा रहा अलाइनमेंट।

पीड़ित रहवासियों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी हाइकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क का अलाइनमेंट बदलकर उनके घरों से चिपकाकर सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए फुटपाथ की भी बलि चढ़ाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी नेता अशोक डागा के बंगले की बाउंड्रीवॉल बचाई जा सके, जबकि पूर्व में सेंट्रल लाइन के अनुसार 40 फीट की सड़क बनाने के लिए इसे तोड़ा गया था पर डागा ने पुनः बाउंड्रीवॉल खड़ी कर ली और अब निगम अधिकारियों पर दबाव बनाकर सड़क की अलाइनमेंट बदलने का कुचक्र रचा गया है। पीड़ित रहवासियों के अनुसार अलाइनमेंट बदलने से सड़क उनके घरों से सटाकर बनाई जा रही है, ऐसे में जब भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 80 फीट की जाएगी तो उनके मकान 20 फीट तोड़े जाएंगे। ये भेदभाव उन्हें मंजूर नहीं है।

निगम अधिकारी नहीं माने तो लगाएंगे अवमानना का केस।

हर्ष नगर, टेलीफोन नगर और सेंचुरी स्टेट के रहवासियों के अनुसार निगम अधिकारी अशोक डागा के दबाव – प्रभाव में हैं।वे सड़क की जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर बैठे लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं ताकि हमारा पक्ष कमजोर साबित हो। पीड़ित रहवासियों ने निगम द्वारा सड़क का अलाइनमेंट बदलकर सड़क निर्माण को हाइकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए हाइकोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की भी बात कही है।

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