सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के आधार पर दिए जा रहे प्रमोशन के लिए मप्र राज्य शासन के स्टे को किया खारिज़। कहा हाइकोर्ट के आदेश का पालन करे मप्र शासन। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। पदोन्नति में पूर्व में दिए गए आरक्षण पर यथा स्थिति । कोई रिवर्ट नहीं होगा पर अब आगे से आरक्षण नहीं होगा ।
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