भोपाल। राज्य शासन ने नए साल में कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर दिया है। जिसमें बीते वर्ष 2016 की संपत्ति का ब्यौरा देने की मांग की गई है।
जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय के सभी अनुभाग अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में कहा है कि वे स्वयं एवं उनके नियंत्रण में काम कर रहे सभी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी अनिवार्य रूप से संपत्ति का ब्यौरा दें।
पत्र में कहा है कि कर्मचारियों द्वारा मप्र सिविल सेवा आचारण नियम1965 का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि आपत्तिजनक है। मंत्रालय सेवा के अधिकारी कर्मचारियों की स्थापना शाखा की अवर सचिव माधवी नागेन्द्र ने पत्र में कहा है कि सभी अनुभाग अधिकारी एवं नियंत्रण रखने वाले समस्म शासकीय कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण निर्धारित प्रारूप में समय सीमा में जमा कराएं। जिन कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के लिए पदोन्नति हुई है, उन्हें भी संपत्ति विवरण देना होगा।
साथ ही मंत्रालय में ड्यूटी बजा रहे विभागों के कर्मचारियों को भी अपने मूल विभाग ने संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यहां बता दें कि मप्र सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के तहत सभी कर्मचारियों को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की ढिलाई की वजह से कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं।
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