मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा

  
Last Updated:  March 23, 2023 " 05:19 pm"

अहमदाबाद : मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें हाथों हाथ जमानत भी मिल गई।

बोले थे राहुल सारे चोरों के नाम मोदी कैसे..?

2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे..? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सूरत की सीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।

सीजेएम कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। अगर उन्हें वहां राहत नहीं मिली तो जेल जाने के साथ लोकसभा की सदस्यता से भी उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है।

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