इंदौर : 8 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फूफा को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) , जिला इंदौर ने थाना बाणगंगा, जिला इंदौर के चिन्हित एवं सनसनीखेज अपराध क्रमांक 1061/2018 विशेष प्रकरण क्रमांक 2166/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी फूफा आयु 50 वर्ष, निवासी –जिला इंदौर को धारा 376 (क)(ख) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 363, 366-ए भा.दं.सं. में 07- 07 वर्ष का सश्रम कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर व एडीपीओ अमिता जायसवाल द्वारा की गई। न्यायालय ने पीडित बालिका को 80 हजार रुपए प्रतिकर राशि दिलवाए जाने की भी अनुशंसा की। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे टिप्पणी की गई कि फूफा एवं भतीजी का रिश्ता भरोसे का होता है,जिसके चलते पीडिता उसके साथ भरोसा करके चली गई। उस भरोसे का अनुचित लाभ उठाकर आरोपी ने उसके साथ घृणित अपराध किया जिस कारण आरोपी पर उदारता बरती गई तो समाज पर विपरीत प्रभाव पडेगा । इसके चलते आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई।
मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करनेवाले फूफा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Last Updated: March 29, 2023 " 12:27 am"
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