मिथ्या ग्रुप होटल बार का लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित

  
Last Updated:  December 7, 2023 " 10:51 pm"

बार में अनियमितताएं पाये जाने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई।

आबकारी विभाग ने बार को किया सील।

इंदौर : कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने अनियमितता पाए जाने पर होटल बार (fl3) मिथ्या ग्रुप का लाइसेंस 07 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। आबकारी विभाग ने आदेश पर अमल करते हुए बार को सील कर दिया है।

शिकायत मिलने पर मिथ्या ग्रुप होटल बार का निरीक्षण आबकारी उपनिरीक्षक वृत मालवा मिल अ द्वारा किया गया था। इस दौरान पाई गई अनियमितताओं के लिए लाइसेंसी के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर द्वारा उक्त बार का लाइसेंस 07 दिवस यथा 07 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 2023 तक के लिए निलंबित कर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके पालन में मिथ्या बार को 06 दिसम्बर 2023 की रात आबकारी विभाग द्वारा सीलबंद किया गया।

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