राफेल सौदे में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट
Last Updated: December 14, 2018 " 08:10 am"
नई दिल्ली: राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है वहीं कांग्रेस के आरोपों की भी हवा निकल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील में किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए इस सिलसिले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
शुक्रवार को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़ी बातें कहीं
1. राफेल सौदे में कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई।
2. राफेल सौदे की प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं।
3. राफेल सौदे की एसआईटी जांच की जरूरत नहीं।
4. राफेल सौदे में किसी आर्थिक हित की की बात नजर नहीं आयी।
5. राफेल विमान देश की जरूरत फिर सवाल क्यों
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसे राफेल डील में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। अदालत ने साफ किया कि राफेल की कीमत तय करना उसका काम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार 126 लड़ाकू विमान खरीदे या 36 इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता।
राफेल देश की जरूरत
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल को देश की जरूरत बताया। उसने कहा कि वायुसेना को राफेल जैसे 4 थी और 5 वी पीढ़ी के विमानों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब 2016 में राफेल सौदे को अंतिम रूप दिया गया था तब किसी ने सवाल खड़े नहीं किये थे।