इंदौर : 2 वर्ष की मासूम बालिका के साथ हैवानियत करने वाले नराधम को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उप संचालक अभियोजन इंदौर बी. जी. शर्मा ने बताया कि दिनांक 10.08.2021 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सविता सिंह, इंदौर द्वारा थाना छत्रीपुरा के अपराध क्रमांक 360/2018, विशेष प्रकरण क्रमांक 15/2019 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी लखन उर्फ लख्खू पिता तेजसिंह बसोड, आयु 24 वर्ष निवासी ऋषि पैलेस द्वारकापुरी. थाना छत्रीपुरा को धारा 376 (ए)(बी) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000/- रूपए के अर्थदंड एवं धारा 376 (2)(एफ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर 10 माह का सश्रम कारावास भी पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक इंदौर संजय मीणा द्वारा की गई।
ये था मामला।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2018 को पीडिता की मॉं फरियादी घटना के दिन दोपहर अपने घर पर थी। उसकी पुत्री जिसकी उम्र 02 वर्ष थी, सोकर उठने पर रोने लगी। इसपर पीडित पुत्री को छोडकर फरियादिया उसके लिए चिप्स का पैकेट लेने किराने की दुकान पर गई, तभी पीछे से पीडिता की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जब फरियादिया दौडकर आई तो देखा कि पीडिता का सगा मामा अभियुक्त लखन उर्फ लख्खू पीडिता के साथ हैवानियत पर आमादा है। फरियादी मां, पीडिता पुत्री को छुडाने लगी तो अभियुक्त ने नहीं छोडा। इसपर उसने चिल्लाकर आसपास वालों को बुलाया तो पड़ौसी ने आकर आरोपी से पीडिता को छुडाया और उसकी मां को सौंप दिया। फरियादिया ने देखा कि मासूम पीडिता के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। उसके बाद फरियादिया अपनी पुत्री को लेकर अस्पताल गई और उसके बाद थाने जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस ने आरोपी मामा के विरूद्ध धारा 376 (ए)(बी), 376 (2)(एफ) भादवि एवं धारा 5 (एम)/6 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। बाद विवेचना अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर से आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।