इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने राशन घोटाले के आरोपी मोहनलाल अग्रवाल पिता जगनलाल अग्रवाल निवासी गोकुलगंज महू जिला इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।
आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देशन में की गई कार्रवाई में महू में लगभग 50 करोड़ रूपये के राशन घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। इसमें मोहनलाल अग्रवाल मुख्य आरोपी है। महू में शासकीय राशन की हेराफेरी के संबंध में की गयी जाँच में परिवहन कर्ता मोहनलाल अग्रवाल, उनके पुत्र मोहित एवं तरूण अग्रवाल, सहयोगी आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल और सहयोगी, 04 राशन दुकान संचालक, सोसायटी के प्रबंधक आदि पर थाना किशनगंज एवं थाना बडगोंदा में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
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