बार – बार समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी।
लखनऊ : सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में वह कोर्ट में पेश नहीं हुए,इसके चलते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनपर यह जुर्माना लगाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि अगली तारीख पर 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों। अगर वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें,राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था।उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ नृपेन्द्र पांडे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में वकील प्रांशु अग्रवाल पेश हुए। उन्होंने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसकी सुनवाई लखनऊ की ACJM कोर्ट में चल रही है। शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं. कोर्ट को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
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