नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई तक विस्तारित किये गए लॉकडाउन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पीएम मोदी द्वारा 20 अप्रैल से घोषित सशर्त सीमित छूट को लेकर विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कोरोना के हॉटस्पॉट बने इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु इसप्रकार हैं।
1. 20 अप्रैल से कृषि, बागवानी, खेती-बाड़ी, कृषि उपज की खरीद और मंडियां खुलेंगी।
2. कृषि मशीनरी, इसके उपकरण, मशीनों की मरम्मत, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट
3. मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और मेडिकल इंफ्रा बनाने के लिए 20 अप्रैल से छूट।
4. एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिला में लोगों, मेट्रो, ट्रेन और बसों की आवाजाही 3 मई तक बन्द रहेगी।
5. पूरे देश में ट्रकों की आवाजाही को लॉक डाउन में छूट।
6. हाइवे ढाबा/रेस्टोरेंट, ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानें और सरकारी कॉल सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट।
7. सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी।
8. सेल्फ इलेक्ट्रिशियन्स, IT टेक्निशियंस, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर को 20 अप्रैल से छूट ।
9. किराने की दुकान, फल-सब्जी की दुकान, ठेले, डेयरी, अंडा, मीट और मछली की दुकानों को लॉकडाउन में छूट।
10. हॉट-स्पॉट्स और कंटेन्मेंट इलाकों में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।
11. ग्रामीण इलाकों के उद्योगों को 30 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ खोलने की छूट।
12. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थानों पर 3 मई तक रोक रहेगी।
13. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बन्द रहेंगे।
14. कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग, घरेलू और विदेशी हवाई यात्रा पर 3 मई तक रोक ।
15. राज्यों और स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।